
जघन्य एवं सनसनीखेज / राजरानीखेज प्रकरण के दो ईनामी स्थाई गिरफ्तारी वारण्टी गिरफ्तार
सीहोर, एमपी मीडिया पॉइंट
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश नसरुल्लागंज (भैरून्दा) द्वारा प्रकरण क्रमांक 59 / 20 अप.क्र. 13/20 धारा 376(2) (एन),323,506,34 भादवि 5/6 बालको के प्रति लैंगिक अपराधो से संरक्षण अधिनियम के तहत फरार आरोपितों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया।
जानकारी अनुसार
फरार आरोपीगण 1. मंगलसिंह पिता कल्लू कुचबंदिया निवासी रुजनखेड़ी, 2. सुशीला बाई पत्नि मंगल सिंह कुचबंदिया निवासी रुजनखेड़ी के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये गये थे ।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा फरार आरोपीगणो की गिरफ्तारी के लिए दिनांक 26 अप्रेल 23 को प्रत्येक स्थाई वारण्टी की गिरफ्तारी पर दो-दो हजार रुपये के ईनाम की उदघोषणा की गई थी एवं उनि दिनेश सहगल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतेश गर्ग एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नसरुल्लागंज(भैरुन्दा) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुश्री कंचनसिंह ठाकुर के नेतृत्व में उनि दिनेश सहगल के द्वारा आर0 547 आनन्द गुर्जर, आर0 439 राजीव मोरप्पो, सैनिक 186 शैलेन्द्र मुकाती एवं महिला आर0 838 राखी बोद्ध प्रआर0 630 योगेश भावसार (सायबर सैल) द्वारा अथक प्रयास कर दिनांक 23 मई 23 को मुखबिर की सूचना पर कि वारण्टी मंगलसिहं एवं सुशीला बाई आम्बेडकर कालोनी भैरुन्दा से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया ।