न्यायपालिका

सीहोर/इछावर: नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

न्याय

नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

”यौन शोषण के आरोप में जमानत पर रिहा आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका का अपहरण कर बलात्‍संग करने पर 20 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया”

न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (पॉक्‍सो एक्ट) अभिलाष जैन, जिला

सीहोर, एमपी मीडिया पॉइंट

पैरवीकर्ता :- केदार सिंह कौरव, विशेष लोक अभियोजक जिला सीहोर

विवेचक का नाम :- उपनिरीक्षक जिनास्तिका धुर्वे

आरोपी का नाम :- शाहरूख खॉ पिता नोशे खॉ निवासी ग्राम समापुरा इछावर जिला सीहोर को धारा 376/3 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

घटना का सक्षिप्त विवरण:
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया/पीडिता ने अपनी मॉ एवं चाइल्‍ड सीहोर के टीम मेम्‍बर के साथ थाना इछावर में चाइल्‍ड लाइन सीहोर काउंसलिंग रिपोर्ट लाकर पेश की जिसके अनुसार दिनांक 11-10-2020 को आरेापी शाहरूख द्वारा पीडिता के साथ दुष्‍कर्म किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना इछावर में पूर्व से बलात्‍संग की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी जिसमें आरोपी को लगभग 01 माह बाद माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा बलात्‍संग के आरोप में जमानत पर रिहा कर दिया गया उसके बाद आरोपी ने दिनांक 31-12-2020 को बालिका के घर के पीछे से आकर बालिका का मुह दबाकर अपहरण कर ले जाकर बालिका के साथ यौन शोषण किया गया और बालिका को धमकी दी के अगर किसी को बताया तो जान से खत्‍म कर दूंगा। फरियादी/पीडिता की उक्‍त्‍ रिपोर्ट पर से थाना इछावर में आरोपी के विरूद्ध धारा 363,376,506 भादवि 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर सम्‍पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।
मामले को पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित कराया जाकर लगातार मॉनिटरिंग की गई ।
अभियोजन द्वारा आरोपी के तर्कों का मौखिक एवं दस्‍तावेज साक्ष्‍य व माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के न्‍याय दृष्‍टांतों को प्रस्‍तुत करते हुए उनका खंडन कराया गया और पीडिता की चोटों को गंभीर होना प्रमाणित किया गया। साक्ष्‍य एवं तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्‍यायालय (पॉक्‍सो एक्‍ट) द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये धारा 376/3 भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/ रूपये का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल द्वारा बताया गया कि जिला सीहोर में जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी के चिन्हित मामलों में वर्ष 2023 की यह उन्‍नीसवी दोषसिद्धि है एवं उक्‍त प्रकरण में अभियोजन का संचालन केदार सिंह कौरव, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्‍सो एक्‍ट) द्वारा किया गया।

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